अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले पुलिसवालों पर भी गिरेगी गाज, भरना होगा दोगुना जुर्माना विगी गाल का नाम


 मोटर वाहन नए नियम में पुलिसवालों पर संशोधन अधिनियम, 2019 भी गाज गिरेगी।


राजधानी देशभर में 01 सितंबर से लागू दिल्ली में अगर पुलिसकर्मियों ने UPZODI हो गया है। इसके बाद से ट्रैफिक ट्रैफिक नियम तोड़े तो उनसे नियमों की अनदेखी लोगों को चालान की दोगुनी राशि ली काफी भारी पड़ रही है। इसी जाएगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के तहत दिल्ली और एनसीआर की संयुक्त आयुक्त (ऑपरेशन) में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन ने यह निर्देश जारी किए हैं। करने वालों के धड़ल्ले से चालान ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने भी काटे जा रहे हैं। मगर अब की रकम बढ़ने के बाद, ट्रैफिक पलिस के टिवटर हैंडल पर __ट्रैफिक नियम तो?ते पलिसवालोंकी फोटो ध?ल्ले से डाली जा रही हैं। इसके साथ ही लोग सवाल कर रहे हैं कि इनके चालान कौन काटेगा। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, यह नियम मोटर वाहन के सेक्शन 210 में आता है कि कोई भी सरकारी अधिकारी अगर खुद उन ट्रैफिक नियमों के पालन करवाने के लिए अधिकत है और खुद नियम तोड़ता है तो उससे जुर्माने की रकम दोगुनी ली जाएगीइस बारे में मार्च 2013. अगस्त 2014 में भी निर्देश जारी किए गए थे। टैफिक पलिस की संयुक्त आयक्त मीन चौधरी द्वारा र सभी जिला पलिस अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी र किए गए हैं.